Mafia Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पूर्व विधायक के साथ में सोनू यादव को भी दोषी करार दिया था। पुलिस ने करंडा के सोआपुर निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मलिकपुरा निवासी मीर हसन पर जानलेवा हमले के मामले को शामिल करते हुए गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।
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करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना में 2009 में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें सात अक्तूबर को मुख्तार अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सोनू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद 17 अक्तूबर को बहस में मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए थे। इस बहस को सुनने के बाद न्यायालय ने 26 अक्तूबर, गुरुवार शाम चार बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया था।
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इस मामले में सुनवाई के दौरान 11 गवाह पेश किए गए 51 तारीखों में के बाद फैसला आया है। जिसके साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी। जिस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना लगाया है। जबकि दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख का जुर्माना लगाया है। माफिया मुख्तार अंसारी को सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंस से पेश किया गया। जबकि फैसले के बाद सोनू यादव को पुलिस सुरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया है।