बीते दिनों उत्तर प्रदेश में गवर्नर को समन भेजे का मामला सुर्खियों में था। बदायूं के उप-जिलाधिकारी ने राज्यपाल को समन भेजा था। इस मामले में शासन ने संबंधित उप-जिलाधिकारी SDM और उनके पेशकार को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस प्रकरण पर बदायूं के DM मनोज कुमार के बताया की उक्त मामलें में बड़ी चूक मानते हुए उप-जिलाधिकारी SDM विनीत कुमार को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। संबंधित फाइल पेश करने वाले SDM के पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित किया गया है।
गौरतलब है कि बदायूं के SDM विनीत कुमार ने जमीन विवाद के एक मामले में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को समन जारी किया था। इस समन को लेकर राजभवन ने कड़ी नाराजगी जताई थी। मामला राज्यपाल से जुड़ा होने के चलते शासन ने कड़ा संज्ञान लिया और प्रकरण में शासन ने बदायूं के जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की थी। SDM विनीत कुमार ने पेशकार की लापरवाही बताई थी, लेकिन राज्य शासन ने जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद SDM और पेशकार को निलंबित कर दिया।
बता दें राज्यपाल के विशेष सचिव के मुताबिक बदायूं के जिलाधिकारी को पत्र भेज कर जानकारी दी गई थी कि राज्यपाल को समन भेजना संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने पाए।
क्या था मामला?
इस पूरे प्रकरण में बदायूं जिले में स्थित ग्राम बहेड़ी में करीब 2.5 बीघा जमीन का एक विवाद था। इस मामले में एक पक्ष ने SDM विनीत कुमार की कोर्ट में वाद दायर किया था। वादी चंद्रहास का आरोप था कि उसके चाची की जमीन को रिश्तेदारों ने धोखाधड़ी से अपने नाम करा लिया। बाद में उस जमीन को लेखराज नाम के व्यक्ति को बेंच दी। लेखराज पर आरोप था कि उसमें से 1 बीघा जमीन सड़क निर्माण में चली गई थी, जिसका मुआवजा करीब 15 लाख लेखराज ने लिया है। इस मामले में लेखराज, लोक निर्माण विभाग और राज्यपाल को पक्षकार बनाया गया था। इसी मामले में SDM ने राज्यपाल को समन जारी किया था। समन 10 अक्टूबर को राजभवन पहुंचा था, जिसके बाद हड़कंप मच गया।
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