Varanasi News: वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने गुरूवार को घोसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय को बड़ी राहत दी है। विशेष न्यायाधीश ने सांसद अतुल राय सहित चार आरोपितों को गैंगस्टर के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने 50 पेज के अपने फैसले में कहा कि गैंगस्टर के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया है।
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इस मामले में अभियोजन न तो गैंग चार्ट में से दर्शित मुकदमों में एक की भी सत्यता को साबित कर सका और न ही आरोपियों द्वारा कथित अर्जित लाभ या उनके गैंग संचालन के तथ्य को साबित कर सका है। सभी साक्ष्यों को अदालत ने देखते हुए आरोपी सुजीत सिंह, सांसद अतुल सिंह, अनिल मिश्र और राजन सिंह को मामले से बरी किया है। अदालत में आरोपी सांसद का पक्ष अधिवक्ता अनुज यादव और दिलीप श्रीवास्तव ने रखा था।
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अभियोजन के अनुसार 3 अप्रैल 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी मंडुआडीह धर्मवीर सिंह ने अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पाया कि सुजीत सिंह नाजायज गिरोहबंद किस्म का अपराधी है। वह नाजायज गिरोह बनाकर अपने गैंग और अन्य सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध को अपना पेशा बना लिया है। सुजीत सिंह गैंग का लीडर था। उसके गैंग के मुख्य सदस्य अतुल सिंह, अनिल मिश्रा और राजन सिंह हैं।
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इन लोगों के खिलाफ चार अपराधों का जिक्र करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने 2 अप्रैल 2009 को गैंग चार्ट का अनुमोदन किया गया था। वह विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर) की अदालत ने 14 फरवरी 2011 को आरोप पत्र का संज्ञान लिया। सांसद अतुल राय लगभग 4.5 साल से नैनी जेल में बंद है। वह मूल रूप से गाजीपुर भांवरकोल थानाक्षेत्र के बीरपुर गांव के निवासी है।