Uttar
Pradesh News- जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव में बहन
को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर भाई ने बहन की चाकू से गोदकर
हत्या कर दी गई थी। 8 साल केस की सुनवाई होने के बाद इस मामले में सोमवार को
पाक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया गया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश मुहम्मद कमर ने
बहन की हत्या में भाई कोमल दोहरे को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास एवं 25
हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
घटना वर्ष 2017 की है। जालौन के कुठौंद क्षेत्र
के एक गांव में युवती से उसका प्रेमी ज्ञान सिंह रात में मिलने के लिए गया हुआ था।
आधी रात के बाद युवती के भाई कोमल दोहरे ने अपनी बहन को ज्ञान सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जिसके बाद उसने बहन पर चाकू से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
बहन के प्रेमी ज्ञान सिंह को भी उसने चाकू मारा, लेकिन वह बच गया था। इसके बाद ज्ञान सिंह की तहरीर पर कुठौंद पुलिस ने कोमल के विरुद्ध
हत्या व हत्या का प्रयास करने की धारा में अभियोग पंजीकृत किया था।
अभियोग
पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने आरोपी कोमल दोहरे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी
ने हत्या में जिस चाकू का प्रयोग किया था, पुलिस ने उस चाकू को भी ढूंढ लिया था।
सभी साक्ष्य संकलित कर पुलिस ने कोमल दोहरे के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल
किया। 8 साल सुनवाई चलने के बाद सोमवार को पाक्सो कोर्ट में इस मामले का फैसला
सुनाया गया।
सरकारी अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश मुहम्मद
कमर ने बहन की हत्या करने व उसके प्रेमी की हत्या की कोशिश करने के मामले में मृतका
के भाई कोमल दोहरे को दोषी करार दिया है। कोमल दोहरे को हत्या में आजीवन कारावास
एवं 25 हजार
रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश के निर्णय के बाद दोषी के
विरुद्ध सजा वारंट जारी कर के उसको जेल भेज दिया गया है।