नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि उन्होंने 2021 के पुराना नांगल में रेप और मर्डर की पीड़ित नाबालिग लड़की की पहचान वाली पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (अब एक्स) से हटा दिया है। आज राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया गया। राहुल गांधी की ओर से दी गई इस सूचना के बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का निस्तारण कर दिया।
सुनवाई के दौरान आज राहुल गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने रेप और मर्डर की पीड़ित नाबालिग लड़की की पहचान वाली पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (अब एक्स) से हटा दिया है। उनकी इस सूचना की पुष्टि ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी की। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सितंबर, 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच अभी जारी है।
सुनवाई के दौरान 21 दिसंबर, 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा था कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है और याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। इस मामले की जांच अभी चल रही है। संतोष त्रिपाठी ने कहा था कि पुराना नांगल में बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है।
कोर्ट ने पूछा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है। तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है। पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है।
तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है। जिन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है। ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है।
दरअसल, 2021 में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली। इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 04 अगस्त, 2021 को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था।
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इस आदेश के बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।