वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की अनुमति कोर्ट से मिल गई है। बुधवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में सात दिन के अंदर पूजा-पाठ के प्रबंध करने का आदेश वाराणसी जिलाधिकारी को दिया है। न्यायालय के फैसले पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुशी जताई है।
उपमुख्यमंत्री मौर्य ने सोशल मीडिया अकांउट एक्स पर लिखा है कि ‘शिवभक्तों को न्याय मिला। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के संबंध में न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। 1993 से भक्तों को इंतजार था।’
गौरतलब हो कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने जिलाधिकारी को सात दिन के अंदर व्यास जी के तहखाने में पूजा-पाठ के प्रबंध करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की ओर से रखे गए पुजारी यहां पूजा करेंगे।
कोर्ट ने पूजा के लिए लोहे के बाड़ हटाकर रास्ता देने के लिए भी डीएम को आदेशित किया है। पिछले ही हफ्ते अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने की चाबी डीएम ने अपने कब्जे में ली थी। हिन्दू पक्ष के वकील आज के फैसले को राममंदिर का ताला खुलवाने जैसा मान रहे हैं। खास बात यह है कि इस तहखाने पर 1993 से पहले पूजा पाठ होती थी।
अयोध्या में विवादित ढांचा ढहने के बाद तत्कालीन प्रदेश की सपा सरकार ने ज्ञानवापी के चारों तरफ प्रशासन को निर्देश देकर लोहे की बैरिकेडिंग करवाई थी। इससे तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया था और पूजा पाठ भी बंद हो गई थी।