Firozabad news: उत्तर-प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बड़ा मामला सामने आया है। बीते गुरुवार को कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि, नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी और उसकी पत्नी को 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है जिसे पूरा न करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
19 नवंबर 2022 को नाबालिग किशोरी अपने घर से हुई थी गायब
दरअसल, थाना रसूलपुर क्षेत्र के अतंर्गत 19 नवंबर 2022 को नाबालिग किशोरी शाम को घर से बाहर किसी काम से गई हुई थी। लेकिन, काफी देर होने के बाद वापस न लौटने पर परेशान परिजनों ने काफी खोजबीन की। तभी किसी ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी को वकील उर्फ सिकन्दर पुत्र शकील अपने साथ थाना रसूलपुर की तरफ ले जा रहा था। जो विलाल नगर (गुलशन मस्जिद के पास) का रहने वाला है। ये सुनते ही पीड़ित परिजन वकील के घर जा पहुंचे, लेकिन, ताला लगा होने के कारण आक्रोशित परिजन उसके ससुराल धमक पड़े। जहां उसकी पत्नी नगमा और साला खलील दिखाई पड़े। जिनसे लापता किशोरी और वकील के बारे में पूछते ही उन्होंने बताने के बजाय भद्दी-भद्दी गालियां देकर उन्हें वहा से भगा दिया। जिससे तंग आकर पीड़ित भाई ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने न्यायालय में दाखिल किया आरोप पत्र
मामले की जांच में जुटी पुलिस ने वकील उर्फ सिकंदर और उसकी पत्नी नगमा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। जहां मुकदमा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 संजय कुमार यादव द्वितीय की अदालत में चला।
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दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का लगा जुर्माना
अदालत में चले दुष्कर्म मामले पर विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि दुष्कर्म मामले की जांच-पड़ताल के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने वकील उर्फ और पत्नी नगमा को दोषी करार दिया है। जिसके आधार पर दोनों अपराधियों को सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जहां साफ तौर पर ये कहा गया है कि अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।