Muradabad News- गोवंश हत्या मामले में मुरादाबाद जिला न्यायालय ने आरोपी पिता सलाउदीन और उसके पुत्र मोईन को दोषी ठहराया है। न्यायालय
ने दोषियों को 4-4 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों गोवंश हत्यारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी के खिलाफ
साक्ष्य न होने पर उसे रिहा कर दिया गया।
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पुलिस के अनुसार गोवंश हत्या के मामले में तीन
लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन लोगों में सलाउदीन, उसका बेटा मोईन और साथी फिरोज
शामिल थे। इनके पास से धारदार हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मामले में मुरादाबाद
जिला न्यायालय ने आरोपी पिता सलाउदीन और उसके बेटे मोईन को दोषी ठहराया है। मुरादाबाद में एडीजे-10
योगेन्द्र चौहान ने दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों
पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जानिए पूरा मामला
घटना 26 जनवरी 2023 की है। जब मुरादाबाद के मूंढापांडे
पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस को गश्त के दौरान गोवंश हत्या की सूचना मिली थी। इसके बाद तत्कालीन
उपनिरीक्षक पीएस राणा ने पुलिस टीम के साथ छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस टीम गांव
दोलारी मार्केट की ओर से रवाना हुई। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों
को पकड़ा था। पुलिस ने दौलरा के सलाउदीन व बेटा मोईन के अलावा छजलैट के सराय खजूर
के फिरोज को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास पशु हत्या में प्रयोग किए जाने वाले
हथियार भी मिले थे। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व
पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया और तीनों को जेल भेज दिया
था।