Firozabad News- 25
सितंबर 2020 को एक किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली
थी। इस मामले में श्याम बेटी नाम की महिला को दोषी मानते हुए न्यायालय ने उसे 3
साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी महिला पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना
नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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उत्तर प्रदेश की जिला न्यायालय ने किशोर को
बहला-फुसलाकर उसके साथ अश्लील फोटो खींचने और फिर उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित
करने की दोषी महिला को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फिरोजाबाद
के पुलिस थाना नगला खंगर क्षेत्र का है। जहां एक किशोर ने 25 सितंबर 2020 को
फांसी लगा ली थी। उसके बाद उसकी बहन ने मृतक का फोन देखा तो उसमें गांव की एक
महिला श्याम बेटी के साथ उसकी अश्लील फोटो थी। फोटो को देख परिवार के लोग हैरत में
पड़ गए। उन्होंने श्याम बेटी के घर पहुंच कर शिकायत की तो महिला व परिवार के लोगों
ने मृतक के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव में पता
करने पर जानकारी हुई की महिला ने अश्लील फोटो खींचकर किशोर से उसकी मां के जेवर
लाने को कहा था और धमकी दी थी कि अगर जेवर नहीं लाया तो उसके फोटो परिजनों को दिखा
कर जेल भिजवा देगी। मृतक के परिवार के लोग इस मामले में पुलिस के पास मुकदमा
दर्ज कराने गए तो पुलिस ने मना कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों को न्यायालय की शरण
लेनी पड़ी थी। न्यायालय के आदेश पर श्यामबेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
महिला के खिलाफ सुनवाई कर कहे पॉक्सो एक्ट के विशेष
न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अवधेश
भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय
के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने महिला
को दोषी माना और उसे तीन वर्ष के करावास की सजा सुनाई। उस पर 20,000 रुपए
का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर महिला को तीन माह की अतिरिक्त सजा
भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए
हैं।