Jalaun news : जालौन में 17 सितंबर 2019 को एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
17 सितंबर 2019 में युवक की हुई थी गोली मारकर हत्या
दरअसल, जालौन के चुर्खीवाल इलाके के निवासी महेंद्र कुमार की 17 सितंबर 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी थी,, जिसमें मृतक के भाई विरेंद्र कुमार दोहरे ने रिंकू राजावत, सजीव कुमार पुत्र रामकुमार पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
गाड़ी चलाने से किया मना तो कर दी युवक की हत्या
पीड़ित युवक के भाई का कहना है कि उसका मृतक भाई महेंद्र इन आरोपियों की गाड़ी चलाता था। लेकिन, किसी कारण से उसने दो दिन पहले ही गाड़ी चलाने से साफ मना कर दिया था, जिससे नाराज आरोपियों ने उसके भाई महेंद्र को उरई कोतवाली क्षेत्र बड़गांव में ले जाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस ने हत्या और अनुसूचित जाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल की।
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दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा
वहीं सीओ सिटी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की इस जांच में जुटी पुलिस को केवल संजीव कुमार उर्फ संजू के खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। बता दें कि पांच साल तक चले ट्रायल के बाद बीते 22 फरवरी 2024 को कोर्ट ने संजीव कुमार उर्फ संजू को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई गई,, जिसके बाद आरोपी को सीधा जेल भेज दिया गया।