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Fatehpur news: कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सुनाई सजा, दोषी पति को दस और सास-ससुर को मिली आठ साल की सजा

live up bureau by live up bureau
Feb 24, 2024, 01:21 pm IST
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Fatehpur news: फतेहपुर जिले से दहेज हत्या का मामला सामने आया है। जहां कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पति को 10 साल के कारावास और सास-ससुर को 8-8 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही इन आरोपियों पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दहेज की मांग न पूरी होने पर विवाहिता को जिंदा जलाया

दरअसल, खखरेरू थाना क्षेत्र के भदौहा गांव निवासी बीरन ने 7 मई 2018 को अपनी बेटी रीतू की शादी हरिश्चंद्र उर्फ बचानी के बेटे रामबाबू से की थी। जो सुल्तानपुर घोष के सरौली गांव के रहने वाले है। शादी के कुछ दिन बीते नहीं कि, पति रामबाबू के साथ ससुर हरिश्चंद्र और सास सोना देवी आए दिन गहनों के साथ डेढ़ लाख रुपये नगदी की मांग करने लगे थे। जिसे पूरा न करने की बात पर विवाहिता रीतू के साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहते थे। इससे भी जी न भरा तो ससुरालियों ने 22 अगस्त 2022 को विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया ।

इलाज के दौरान विवाहिता की मौत

इस मामले की भनक लगते ही मायके पक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी घायल बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान ही विवाहिता रीतू की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। वहीं इस रवैये से आक्रोशित पीड़त पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न मामले में आरोपी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

ये भी पढ़ें: Kanpur: तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने की IIT कानपुर की प्रतिबद्धता : प्रो.एस.गणेश

पति संग ससुरालीजनों पर लगा 12 हजार रुपये का जुर्माना

इसी मामले को लेकर कोर्ट ने बीते 23 फरवरी 2024 की शुक्रवार को फैसला सुनाया। जहां साक्ष्यों के आधार पर पति संग ससुरालियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। और साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Tags: Fatehpur NewsFatehpur PoliceHindi NewsUp NewsUttar Pradesh News
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