प्रयागराज: व्यास जी तल गृह मामले में हिंदू पक्षकारों को हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। सोमवार की सुबह मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में वाराणसी जिला अदालत के ‘पूजा का अधिकार’ देने वाले फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं फाइल की गईं थी। सोमवार सुबह उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।
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मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ‘आज सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो वाराणासी जिला अदालत के 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ डाली गईं थीं। आदेश का प्रभाव यह है कि ज्ञानवापी परिसर के ‘व्यास जी तलगृह’ में चल रही पूजा जारी रहेगी। अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट दाखिल करेंगे।’
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हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच कर रही थी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर यह मांग की थी कि वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले पर रोक लगाकर व्यास जी तल गृह में जारी पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद, आज मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया।