Muradabad News- मुरादाबाद में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला न्यायाधीश
की अदालत ने आरोपी को दोषी सिद्ध किया है। इस मामले में शुक्रवार को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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उत्तर प्रदेश के
मुरादाबाद में 13 मार्च 2022 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें लल्लू सिंह ने बताया कि उसका बेटा मनोज
और उसका दोस्त बिरजू घर में बैठे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बिरजू के घर चले गए थे।
वहां से बिरजू किसी काम से बाहर गया था और मनोज उसके घर में ही बैठा था। इसी दौरान
बिरजू का भाई उदय पाल आ गया और उसने चाकू से मनोज की गर्दन पर हमला कर दिया था, जिसमें मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया था।
कुछ देर के बाद
बिरजू वापस आया और उसने उदय पाल को धक्का देकर हटा दिया था और मनोज को गम्भीर हालत
में इलाज के लिए अस्पताल ले गया था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कई दिनों तक
उसका इलाज किया गया। इस मामले में मनोज के पिता लल्लू सिंह ने पुलिस में उदय पाल
पर जानलेवा हमला करने के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवाया था। पुलिस ने आरोपी उदय पाल
को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश रघुवर सिंह
की अदालत में की गई। सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर उदय पाल को अपराधी माना गया।
इस मामलें में पुलिस ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
नाहर सिंह त्यागी ने बताया कि पीड़ित मनोज समेत अन्य गवाहों ने आरोपी के खिलाफ बयान
दर्ज कराए।