Lucknow News- योगी सरकार ने
हाल ही में यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति को लागू कर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश
में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ कहे जाने वाले सेमीकंडक्टर्स के
बड़े पैमाने पर निर्माण की राह काफी आसान कर दी है। कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय कहते हैं कि सेमी कंडक्टर निर्माण
इकाई लगाने वाले उद्योग समूहों को भारत सरकार की ओर से 80 हजार करोड़ रुपए का फंड दिए जाने की व्यवस्था है। यूपी सरकार इसमें 75 प्रतिशत की भागीदारी करेगी। प्रदेश में सेमीकंडक्टर लगाने वाले निवेशकों को सब्सिडी दी
जाएगी।
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस
नीति को मंजूरी देने के बाद यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने के इच्छुक निवेशकों को
कैपिटल सब्सिडी के साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी
में भी भारी राहत दी गई है। यही नहीं, योगी सरकार यहां सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने वाली कंपनियों को कौशल
और प्रशिक्षण के लिए भी सहायता देगी, जबकि अनुसंधान एवं विकास केंद्र के साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
स्थापित करने पर भी उन्हें राहत प्रदान की जाएगी।
प्रति इकाई पर अधिकतम 7 करोड़ रुपए तक मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं
इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया की आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
के अन्तर्गत जारी सेमीकंडक्टर नीति प्रदेश और देश को इस इंडस्ट्री में अग्रणी बनाने
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें निवेशकों को कई तरह से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। नीति में इसका पूरा उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कैपिटल सब्सिडी के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा
अनुमोदित सब्सिडी का 50 प्रतिशत प्रदान
किया जाएगा।
वहीं इंट्रेस्ट सब्सिडी के रूप
में अनुसूचित बैंकों व वितीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर 200 करोड़ रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज की दर पर), प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम एक करोड़ रुपए तक प्रतिपूर्ति
7 वर्षों तक की जाएगी। प्रति इकाई अधिकतम 7 करोड़ रुपए तक की ही इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त हो सकेगी। इसके
साथ ही,
भूमि की दर में भी छूट प्रदान की जाएगी। राज्य अभिकरणों से भूमि
क्रय करने पर प्रथम 200 एकड़ भूमि के
लिए प्रचलित सेक्टर दरों पर 75 प्रतिशत
सब्सिडी मिलेगी।