नई दिल्ली: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्ष को निराशा मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे वाले आदेश पर रोक लगा दी है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए थे।
हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने अस्पष्ट अर्जी पर आदेश दिया। इस अर्जी में कई मांगे की गई थीं। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं।
उल्लेखनीय है कि मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही थी। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट प्रबंधन समिति ने याचिका डालकर उच्च न्यायालय के पुराने आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अदालत की निगरानी में मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।
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मस्जिद समिति ने इस आधार पर हिंदू पक्ष की याचिका खारिज करने की मांग की थी कि मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991, द्वारा प्रतिबंधित है, जो धार्मिक स्थलों को यथावत रखने का अधिकार देता है।