Mukhtar Ansari: कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जिसके बाद सजा सुनाते हुए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को पांच साल छह माह की सजा सुनाई है। उसपर साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आगे कहा जुर्माना न देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होंगी।
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आपको बता दें कि कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकी देने के मामले में गुरुवार को आरोपी मुख्तार अंसारी का बयान अदालत में दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुआ है। जिसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में विचाराधीन मामले में सुनवाई हुई और फैसला आया है।
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रवींद्रपुरी कॉलोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था। इस मुकदमे की विवेचना के बीच पांच नवंबर 1997 की शाम नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन कर धमकी दी गई कि अपहरण कांड की पैरवी न करें, नहीं तो बम से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले में एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया था।