उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद मामले पर मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है।
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दरअसल हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद,, मंदिर तोड़कर बनी है। अदालत ने उस मुकदमे को अनुमति दी थी,, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका डाल दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया, यानि अदालत के फैसले के बाद अब ये मुकदमा चलने योग्य हो गया है।
अब सिविल कोर्ट में होगी सुनवाई
लखनऊ में लक्ष्मण टीला पर बनी टीले वाली मस्जिद में टीलेश्वर महादेव मंदिर मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। एडीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलील को नहीं माना। अब हिंदुओं की पूजा करने की मांग की सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी।
हिंदू पक्ष ने वाद में क्या कहा था
हिंदू पक्ष ने कोर्ट में वाद दाखिल कर टीले वाली मस्जिद के अंदर टीलेश्वर मंदिर के होने की बात कही थी। हिंदू पक्ष ने वाद दाखिल करते हुए कहा था कि मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ कर उसे नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू पक्ष ने टीले वाली मस्जिद के अंदर बने टीलेश्वर महादेव मंदिर पर मालिकाना हक और पूजा को लेकर मांग की थी।