जौनपुर: जिले की एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई है। यह सजा नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल से जुड़े 4 साल पुराने अपहरण मामले में सुनाई गई है। अदालत ने पूर्व सांसद को 7 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
यह भी पढ़ें: दो गैंगस्टर आरोपियों को अदालत ने सुनाई सजा, जानिए कितने हजार का लगा जुर्मान
बता दें कि अपहरण मामले में एमपीएमएलए कोर्ट धनंजय सिंह को मंगलवार को दोषी करार दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वहीं, अदालत ने आज बुधवार को अपहरण मामले में 7 साल कारावास की सजा का फैसला सुनाया।
समर्थकों ने किया हंगामा
आज मामले पर सुनवाई होने से पहले धनंजय सिंह पुलिस कस्टडी में कोर्ट पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट के बाहर उपस्थित उनके समर्थकों ने नारेबाजी की। इस दौरान समर्थकों ने धनंजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए।
क्या था मामला
मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले अभिनव सिंघल जौनपुर के नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर थे। अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपने अपहरण व रंगदारी मांगने सहित कई गंभीर धाराओं में धनंजय सिंह व उनके साथी संतोष विक्रम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी।
यह भी पढ़ें: मुरादाबाद: जानलेवा हमले के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध, 10 साल कैद की सजा
अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम अपने दो साथियों के साथ मेरा अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गया था। जहां धनंजय सिंह ने वादी अभिनव सिंघल को कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने के लिए कहा था। जब उसने मना किया तो धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। इसी 4 साल पुराने मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है।