प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘ज्ञानवापी तलगृह’ के अंदर हिन्दू पक्ष को जारी ‘पूजा’ के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतेजमिया मसाजिद कमेटी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई की। दोपहर दो बजे के बाद सुनवाई शुरू हुई। अंजुमन इंतेजमिया कमेटी की तरफ से वरिष्ठ अधिक्ता एसएफए नकवी ने अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जज ने वाद की पोषणीयता का मुद्दा तय हुए बिना अंतरिम आदेश दे दिया।
वहीं, मंदिर पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की। उन्होंने इस तर्क को बेमतलब बताया कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कार्यकाल के आखिरी दिन यह निर्णय दिया। जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस भी कार्यकाल के आखिरी दिन निर्णय देते रहे हैं।
दूसरी ओर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि संशोधन अर्जी के बजाय उन्होंने 17 जनवरी के आदेश को अलग अपील में चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने कहा नई अपील को चीफ जस्टिस द्वारा नामित कराने की अर्जी दें, यदि यह अपील नामित होती है तो दोनों की सुनवाई एक साथ होगी।
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बता दें बुधवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच ने मंगलवार को करीब दो घंटे सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है।