मथुरा: सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। ट्रस्ट की ओर से कोर्ट में कहा गया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर की जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव ने अवैध तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया था। ट्रस्ट द्वारा कोर्ट में यह भी कहा गया कि शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से कोई भी दस्तावेज वर्तमान में मौजूद नहीं हैं।
नगर निगम की खतौनी और राजस्व अभिलेखों में भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दर्ज है। इसी आधार पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है। जिसके बाद न्यायालय ने मस्जिद कमेटी के सचिव को दस्तावेज उपलब्ध करने का आदेश दिया है।
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान यूपी संपत्ति का खेवट नंबर 255 और खसरा संख्या 825 में दर्ज है। इसमें ईदगाह परिसर भी शामिल है। राजस्व अभिलेख श्रीकृष्ण जन्म स्थान भूमि का रकबा 13.37 एकड़ दर्ज है।
13.37 एकड़ परिक्षेत्र में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि लीला मंच, भागवत भवन और डेढ़ एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। सबसे पहले 25 सितंबर 2020 को श्री कृष्ण जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस याचिका में श्री कृष्ण सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया था।