भारतीय जनता पार्टी के महसी से विधायक
सुरेश्वर सिंह को MP-MLA कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। यह मामला साल 2002 का है। बतातें चलें कि विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 2 सितम्बर 2002 को मुकदमा
दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा थाना हरदी में तत्कालीन एसडीएम महसी ने दर्ज कराया था। सुरेश्वर सिंह पर एसडीएम कार्यालय
में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने और दुर्व्यवहार
करने व एसडीएम को बाहर निकलने पर उनसे निपटने की धमकी देने का आरोप था। 22 साल पुराने इस मामले में फिलहाल विधायक की तरफ से अन्तरिम ज़मानत
डाली गई, जो कि मंजूर हो गई है। दोष सिद्ध होने पर उनकी विधायकी पर संकट आ गया है।
कानपुर:- कैंसर और मस्तिष्क विकार से लड़ने में कारगार सिद्ध होगा कानपुर IIT के शोधार्थियों का शोध
अपर सिविल जज एवं एसीजेएम एम पी/एमएलए
कोर्ट अनुपम दीक्षित ने अपने आदेश में सुरेश्वर सिंह को दोषी पाया है। उन पर दोष
सिद्ध होने के बाद दो साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न अदा करने की दशा में अभियुक्त को सात दिनों का अतिरिक्त साधाराण
कारावास भुगतना होगा। यह भी कहा गया है कि अगर अभियुक्त ने पहले जेल में समय
बिताया होगा तो वह सजा में समायोजित कर दिया जाएगा।
पर्यटन और तीर्थाटन में उत्तरप्रदेश का नया कीर्तिमान, नौ महीनों में पहुंचे 32 करोड़ से अधिक पर्यटक
जानिए क्या था मामला, 2 सितंबर
2002 को थाना हरदी में
तत्कालीन एसडीएम महसी ने विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था।
उन पर एसडीएम कार्यालय में एक बयान के दौरान घुसकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने,
दुर्व्यवहार करने और एसडीएम को बाहर निकलने पर उनसे निपटने की धमकी देने का आरोप
था। अपर सिविल जज प्रवर खंड/एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अनुपम दीक्षित
के न्यायालय पर मामला चला।