नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा 2024 के आम चुनावों से पहले देश में नागरिकता
संशोधन अधिनियम (CAA ) के नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। नियमों को अधिसूचित करने की सारी
प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
ऐप्लिकेंट ऑनलाइन तरीके से देश में आने का समय बता कर अप्लाई कर सकेंगे। CAA से जुड़े अधिकारियों
ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि जो लोग पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान या
बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, वह ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते
हैं। हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद
नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वह सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए
जाएंगे। इसके लिए लोग अपने मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों ने इस बात को लेकर कोई जवाब नही दिया कि
जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद देश
में आए क्या उन्हें भी देश की नागरिकता दी जाएगी? फिर भी जवाब मिला कि कट ऑफ डेट बढ़ाई जा
सकती है, मगर इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
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तीनों नए कानून के लिए 26 जनवरी से पहले अधिसूचना
2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नियमों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीनों नए
कानून को देशभर में लागू करने से संबंधित अधिसूचना 26 जनवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी
हो जाने के बाद तीनों कानून देशभर में लागू हो जाएंगे। तीनों कानून से संबंधित नई
किताबें भी छापी जा रही हैं। कानूनों के बारे में पुलिस, वकील और उनसे
संबंधित अन्य तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीनों
कानूनों की ट्रेनिंग देने के लिए देशभर में तीन हजार ट्रेनर काम करेंगे।