भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का राज्य स्तरीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का शुभारम्भ शुक्रवार को लखनऊ से किया गया। प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की गई।
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राज्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवकों को मतदाता सूची से जोड़ना है। 9 दिसम्बर, 2023 तक चलने वाले इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में पात्र, छूटे हुए तथा युवा मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। साथ ही वोटर लिस्ट को अपडेट भी किया जाएगा।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का एक ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है, जो निर्वाचन आयोग तथा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों अथवा जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को भी ड्राफ्ट उपलब्ध कराया गया है। 5 जनवरी, 2024 को त्रुटि, विवाद रहित एवं पारदर्शी मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।
इसके अलावा पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्धारित की गई 6 विशेष तिथियों में बीएलओ अपने बूथ की मतदाता सूची लेकर उपस्थित रहेंगे। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं और कोई भी संशोधन करवाना हो तो वे संबंधित फॉर्म भरकर उसे ठीक करवा सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा दी गई है।
लखनऊ के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 9 दिसंबर, 2023 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के दौरान जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है। ऐसे सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं। सभी नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के उद्देश्य से सभी को फार्म 6 ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। मतदाता जागरुकता कार्यक्रम विश्वविद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों में आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है वह भी इस अभियान के दौरान निर्धारित फार्म भरते हुए अपने नाम एवं पते की त्रुटि को ठीक करा सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं के एक ही विधानसभा में प्रवास करने का स्थान बदला गया है, वह भी नया पता दर्ज कराने के लिए अपना नया निर्धारित फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मल्टीस्टोरी और कॉलोनी के आसपास मतदान केंद्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।