(Firozabad News) फिरोजाबाद- जिला न्यायालय ने 16 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार थाना मक्खनपुर क्षेत्र निवासी एक 16 वर्षीय किशोरी चूड़ी का काम करती थी। उसके साथ ही रूपस पुर के रहने वाले एनुल हक पुत्र गुलशेर व अफजाल पुत्र नईम भी काम करते थे। दोनों 20 दिसंबर 2004 को बहला फुसला कर किशोरी को पहले शिकोहाबाद बस स्टैंड लेकर आए। वहां से उसे रेलवे स्टेशन ले गए। रास्ते में झाड़ियों में ले जाकर ऐनुल हक ने बलात्कार किया, बाद में वे उस किशोरी को फिरोजाबाद ले गए। वहां एक कमरा लेकर उसे रखा। एनुल हक उसके साथ तीन दिन तक रेप करता रहा। उसके बाद दोनों उसे शिकोहाबाद लेकर आए। उसी समय किशोरी का पिता पुलिस लेकर वहां पहुंच गया। पुलिस ने एनुल हक को गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद घटना का अभियोग पंजीकृत कराया गया।
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मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एस.सी. एस.टी. एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही ली गई। कई साक्ष्य भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ऐनुल हक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में अफजल को दोषमुक्त कर दिया।
Rape convict gets 10 years imprisonment