लखनऊ में प्लॉट
और फ्लैट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में रोहतास बिल्डर्स के मालिक
परेश रस्तोगी पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। इस बार पुलिस परेश
रस्तोगी की एक अरब छह करोड़ की संपत्ति को कुर्क करेगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सोमवार को आदेश जारी हुआ है।
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पुलिस
आयुक्त ने गैंगस्टर व रोहतास प्रोजेक्ट प्रा.लि. के डायरेक्टर परेश रस्तोगी की एक
अरब छह करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। परेश रस्तोगी, उसके परिवारवालों व
करीबियों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। परेश रस्तोगी के खिलाफ हजरतगंज,
विभूतिखंड, गोसाईगंज, गौतमपल्ली
और चिनहट थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी के कुल 82 मुकदमे दर्ज
हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले की जांच गौतमपल्ली थाने के द्वारा की जा रही थी।
बता
दें कि परेश रस्तोगी ने लोगों को फ्लैट और प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों की
संपत्ति अपने परिवार एवं रिश्तेदारों के नाम कर ली थी।
इसके
पहले परेश की एक अरब 16 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार हजरतगंज के
लाला लाजपत राय मार्ग पर रहने वाले परेश रस्तोगी की संपत्ति कुर्क करने का
प्राथमिक आदेश पिछले साल हुआ था। उसे संपत्तियों को लेकर साक्ष्य देने का मौका
दिया गया था। मगर परेश रस्तोगी व उसकी कंपनी के लोग पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाए
थे। जिसके चलते सोमवार को पुलिस आयुक्त ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर
दिया।
परेश
रस्तोगी ने अपराध, छल-कपट और बेईमानी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है। कई लोगों से
मकान बनाकर देने के नाम पर ठगी की। पुलिस ने उसकी संपत्ति की जांच कराई। इसमें एक
अरब छह करोड़ 23 लाख 13 हजार 675
रुपये की संपत्ति अपराध से अर्जित पाई गई। अपराध से अर्जित 20
संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश हुआ है। ये संपत्तियां परेश
रस्तोगी, उसके दादा इंद्रप्रस्थ, पिता
लक्ष्मीचंद्र, मां सुधा, पत्नी नीति,
भाई व अन्य रिश्तेदारों के नाम पर हैं। पुलिस के अनुसार कुर्क की
जाने वाली संपत्तियों में भवन, वाहन व बैंक बैलेंस शामिल हैं।