लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को शहर में अवैध निर्माण व प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने बख्शी का तालाब में लगभग 22 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। इसके अलावा प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने दो निर्माणाधीन व्यावसायिक काॅम्प्लेक्स को सील किया।
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दरअसल एलडीए के उपाध्यक्ष इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण व प्लाॅटिंग के खिलाफ रोजाना कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रवर्तन जोन-4 की टीम ने बख्शी का तालाब में लगभग 22 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही प्लाॅटिंग को ध्वस्त किया गया। बताया गया कि प्लाॅटिंग विकसित करने के बाबत जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही थी।
प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि संतोष कुमार वर्मा द्वारा बीकेटी तहसील के अंदर जाने वाले रास्ते पर ग्राम-बन्नौर व साढ़ामऊ के विभिन्न खसरा नंबरों पर लगभग 22 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करते हुए कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही इस अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गये थे।
इसके अनुपालन में मंगलवार को सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व राकेश कुमार द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई। इस दौरान डेवलपर द्वारा स्थल पर विकसित की गई सड़कें, नाली व बाउन्ड्रीवाॅल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
प्रवर्तन जोन-2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर रोड योजना स्थित एलडीए काॅलोनी में भूखंड संख्या बी एक पर लगभग 195 वर्गमीटर क्षेत्रफल में प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसके साथ ही सुशांत गोल्फ सिटी हरिहरपुर में यूपीआईडीआर ऑफिस गेट से पहले गोकुलधाम काॅलोनी में 1200 वर्ग फीट जमीन पर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग हेतु भवन का निर्माण कराया जा रहा था।
इन दोनों ही प्रकरण में विहित न्यायालय द्वारा वाद करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे, जिसके अनुपालन में मंगलवार को सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से दोनों भवनों को सील किया गया।