लखनऊ: लखनऊ: UP ने अटल पेंशन योजना में उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है. उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अटल पेंशन योजना में 15,32,989 नामांकन कर 104.2 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है, जबकि 14,70,880 आवेदन का लक्ष्य निर्धारित था. केंद्र सरकार की इस योजना में उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे ज्यादा रुचि दिखाई है और विश्वास जताया है.
अटल पेंशन योजना की नोडल एजेंसी, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर तक UP में अटल पेंशन योजना के तहत 15 लाख 32 हजार 989 से अधिक लोगों को नामांकित किया गया था, जबकि लक्ष्य 14 लाख 70 हजार 880 का था. हालांकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख से अधिक सक्रिय अटल पेंशन योजना के लाभार्थी हैं. जो 7 करोड़ नामांकन की राष्ट्रीय संख्या में महत्वपूर्ण योगदान देता है.
UP से मिल रही अटल पेंशन योजना को पहचान-
उत्तर प्रदेश के लगातार बेहतर प्रदर्शन की वजह से ही अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकी है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान देश भर में करीब 56 लाख से अधिक नामांकन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस योजना में अपना विश्वास दिखाया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है. साथ ही पेंशन योजना की पहुंच का विस्तार करने के लिए यूपी की दक्षता और प्रतिबद्धता की स्वीकृति है. इस योजना की सफलता का श्रेय प्रदेश सरकार के सक्रिय पहल को दिया जाता है.
क्या है अटल पेंशन योजना?
भारत सरकार ने 9 मई साल 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. ये योजना खास तौर से गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए है. इसके अलावा घरों में काम करने वाली नौकरानियों, डिलीवरी बॉय और माली के लिए है. इस योजना का लक्ष्य ये है कि किसी भी भारतीय नागरिक को बुढ़ापे में किसी तरह की परेशानी न हो. ये योजना उन्हे सुरक्षा का अहसास कराती है. निजी क्षेत्र के कर्मचारी या ऐसे संगठन के साथ काम करने वाले कर्मचारी जिन्हे पेंशन का लाभ नहीं मिलता, वो भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
योजना के पात्र और पाने की शर्तें-
ये योजना 18 से 40 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए है. ये योजना सभी बैंक के खाताधारकों के लिए खुली है. टैक्स पेयर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. ये योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है. इस योजना के तहत, 60 साल की उम्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हर महीने 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है. पेंशन की रकम योगदान राशि और उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना का आवेदक भारतीय नागरिक हो, उसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, उसके पास बचत बैंक खाता हो, आवेदक के पास खुद का एक मोबाइल नंबर हो और आयकर का भुगतान न करता हो. इस योजना के तहत, एकत्रित की गई राशि का प्रबंधन भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण करता है.
योजना की राशि का निर्धारण-
व्यक्ति के 60 साल की आयु पूरी होने पर उसे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए या 5000 रुपए की निश्चित पेंशन पाने का विकल्प रहता है. पेंशन व्यक्ति की आयु और योगदान की राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है. योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसका जीवनसाथी पेंशन का पाने का दावा कर सकता है. योगदानकर्ता और उसके जीवनसाथी दोनों की मृत्यु होने पर दोनों की ओर से नामित व्यक्ति को संचित राशि प्राप्त होगी. अगर योगदानकर्ता की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाती है, तो जीवनसाथी या तो योजना से बाहर निकल सकता है और राशि का दावा कर सकता है या फिर शेष अवधि के लिए योजना जारी रख सकता है.
कितने समय तक देनी पड़ती है सहयोग राशि-
अटल पेंशन योजना में न्यूनतम 20 सालों तक योगदान राशि देना होता है. इसमें शामिल होने के बाद आवेदक को कम से कम 20 सालों तक योगदान राशि का भुगतान करना होगा. इस योजना में हर महीने 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है. इस योजना में केंद्र सरकार योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति साल, जो भी कम हो, सह-योगदान करती है. इस योजना में किए गए योगदान पर आयकर अधिनियम की धारा 80-CCD के तहत कर लाभ मिलता है. इस योजना में मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक आधार पर योगदान करना होता है. साथ ही योगदान राशि को बढ़ाने या घटाने का विकल्प भी होता है.
ऐसे करें आवेदन-
अटल पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए ग्राहक को अपने बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा. या फिर डाकघर और बैंक में जाकर फ़ॉर्म भरना होगा. नेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. फ़ॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी. आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी संलग्न करनी होगी. नामित व्यक्ति का विवरण भी देंना होगा. इसके बाद अटल पेंशन योजना की राशि चुननी होगी. इसके बाद फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने के बाद जमा करना होगा. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को भरना होगा.