नई दिल्ली: मार्च महीने की शुरुआत होते ही पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का तगड़ा झटका दिया है. आज से पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी है. हालांकि, घरेलू 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. व्यवसायिक सिलेंडर पर बढ़ी हुई दरें 1 मार्च से लागू हो गई है. दिल्ली में अब 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 1,803 रुपए में मिलेगा. वहीं, 4 अन्य बदलाव भी किए गए हैं.
1 मार्च यानी आज से SEBI की ओर से म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है. साथ ही इंश्योरेंस पॉलिसी के नियम भी बदले गए हैं. म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों की नॉमिनेशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. म्यूचुअल फंड के निवेशक अब अपने डीमैट खातो में एक साथ 10 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं. सिंगल खाता थारक के लिए अब नॉमिनी जोड़ना जरूरी होगा, जिससे भविष्य में किसी भी दावा करना आसान हो जाए. नॉमिनी को पैन, आधार और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा.
वहीं, RBI के रेपो रेट घटाने के बाद अधिकतक बैंकों की ओर से फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों को कम कर दिया गया है. इसके अलावा होम लोन के ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है. हाल ही में कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को लेकर एनालिसिस किया था, जो कि मार्च में भी जारी रहने की उम्मीद है. वहीं, UPI के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का नया नियम लागू किया गया है. इसके तहत अब पॉलिसी धारक अपने बैंक खाते में इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा ब्लॉक कर सकते हैं.
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मार्च के महीने से टैक्स स्लैब और टीडीएस के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं. नए नियम के तहत टैक्स का भुगतान करने वालों को राहत दी जा सकती है. सरकार ने टैक्स के भुगतान में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अब मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में थोड़ी छूट भी मिलेगी. वहीं, GST पोर्टल को भी अब और सिक्योर बनाया जा रहा है. इसके लिए कारोबारियों को अपने IT सिस्टम को अपडेट करना अनिवार्य होगा.