बरेली: AIMIM प्रमुख व हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करना भारी पड़ गया है. उन्हें बरेली की एक कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. यह नोटिस ओवैसी द्वारा संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ‘जय फिलिस्तीन’ का नारा लगाने को लेकर भेजा गया है. याचिकाकर्ता ने ओवैसी पर संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. कोर्ट ने ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को हाजिर होने का नोटिस जारी किया है.
बरेली के जिला सत्र न्यायाधीश ने असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है. उनके खिलाफ वाद अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने दायर किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर नोटिस जारी कर दिया है. उल्लेखनीय है कि एक अन्य मामले में 7 जनवरी को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी बरेली कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
18वीं लोकसभा के गठन के लिए 25 जून 2024 को ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी. शपथ के बाद ओवैसी ने ‘जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन’ के नारे लगाए थे. इस दौरान संसद में भाजपा सांसदों ने हंगामा किया था और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए थे. हालांकि ओवैसी ने कहा था कि हमारे इस नारे से किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है.
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ओवैसी को कोर्ट में देने होगी सफाई
बरेली कोर्ट ने ओवैसी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी 2025 को हाजिर होने के आदेश दिए हैं. इस मामले में पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी. ओवैसी को अपने बयान के पक्ष में अदालत में अपनी सफाई पेश करनी होगी.