फिरोजाबाद; जिले में छह साल बाद दो वर्षीय मासूम के रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह सजा जिले के विशेष पॉस्को कोर्ट ने सुनाई है. आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है. कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर आरोपी ने अर्थदंड का भुगतान नहीं किया तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सूत्रों के अनुसार थाना मटसेना क्षेत्र में 19 दिसंबर 2018 को एक बाल अपचारी ने दो वर्षीय मासूम के साथ उसके घर में घुस कर रेप किया. युवक उसके घर तब गया जब उसकी मां घर से बाहर पानी भरने गई थी. मासूम की मां जब घर लौट कर आई तो उसकी बच्ची बदहवास हालत में चारपाई पर मिली. जिसके बाद बच्ची की मां ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
पुलिस ने 376 ए.बी. तथा 516 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी करवाया था. साथ ही गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे. साथ ही पुलिस टीम ने अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड मामले को विचार के लिए अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में भेजा गया.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि मुकदमें के दौरान कई गवाहों ने गवाई दी. गवाहों के गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बाल अपचारी को दोषी माना. जिसके बाद न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी.
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