नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की सहायक शिक्षक भर्ती में 27,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है.
यह मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में समायोजित शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने से जुड़ा है, जिसके बाद 1.37 लाख शिक्षक पद रिक्त हो गए थे. इसके बाद यूपी सरकार ने दो चरणों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी.
पहले चरण में 68,500 और दूसरे चरण में 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत और ओबीसी व अन्य वर्गों के लिए 40 प्रतिशत कटऑफ अंक निर्धारित किए गए थे. हालांकि, योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 27,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे.
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कुछ अभ्यर्थियों ने इन रिक्त पदों पर चयन के लिए कटऑफ अंक में कमी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. अब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, जिससे रिक्त पदों पर जल्द भर्ती हो सकेगी.