लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के अगले 6 महीनों तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है. यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा के तहत जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आगामी छह महीने तक किसी भी सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे.
राज्य सरकार का यह आदेश लोकहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी सेवाओं पर लागू होगा.
योगी सरकार का यह आदेश खासतौर पर उस समय जारी किया गया है, जब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था. इस हड़ताल की संभावना को लेकर पहले ही राज्य सरकार सतर्क हो गई थी. पावर कॉरपोरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के बड़े अधिकारियों को सूचित किया और तत्परता से बंदोबस्त करने के आदेश जारी किए थे.
पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस कप्तानों को हड़ताल से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद राज्य सरकार द्वारा यह अहम फैसला लिया गया, जिससे बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लग गई और पावर कॉरपोरेशन को राहत मिली.
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राज्य सरकार का यह फैसला राज्य के विभिन्न सरकारी सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, ताकि लोकहित में किसी भी प्रकार की विघ्न-बाधा उत्पन्न न हो.