सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की संसद सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं. सहारनपुर की एमपी/ एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज ‘बोटी-बोटी’ वाले मामले पर सुनवाई करते हुए आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, वह 5 साल से अधिक सजा वाली धाराएं हैं.
माना जा रहा है कि अदालत शीघ्र ही इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. यदि इमरान मसूद को 2 साल से अधिक सजा हुई तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी. दिसको देखते हुए सहारनपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है.
उल्लेखनीय है कि 2014 में लोकसभा चुनाव चुनाव प्रचार के दौरान इमरान मसूद ने, तब के भाजपा द्वारा घोषित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी. जिसके बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. अब कोर्ट ने इसी मामले पर सुनाई करते हुए मसूद के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कहा जा रहा है इस मामले में जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
इमरान मसूद ने अपने भाषण में क्या कहा था?
2014 में इमरान मसूद ने देवबंद के गांव लबकरी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान दिया था. मसूद ने कहा था कि अगर मोदी सहारनपुर आएंगे तो उनकी बोटी-बोटी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा था कि गुजरात में सिर्फ 4 प्रतिशत मुस्लिम हैं, जबकि सहारनपुर में 42 प्रतिशत मुस्लिम हैं.