भोपाल; भारत में रहते हुए भी कुछ लोग ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हैं. लेकिन, अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश बहुत काम आने वाला है. एमपी हाई कोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने एक ऐसे ही आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान को सशर्त जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत की जो शर्तें रखी हैं, वह देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.
किन शर्तों पर कोर्ट ने दी जमानत?
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी फैज़ल उर्फ फैजान की याचिक पर सुनाई करते हुए उसे शर्तों पर जमानत दी है. फैज़ल पर ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने के आरोप हैं. इस मामले को लेकर भोपाल पुलिस ने उस के खिलाफ एफआईआर दर्जकर जेल भेज दिया था. जिसके बाद फैज़ल ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी.
आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीके पालीवाल ने कुछ शर्तें रखी हैं. सुनवाई करने के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता को इस शर्त पर जमानत दी कि ‘वह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देते हुए 21 बार भारत माता की जय बोलेगा’. इसके लिए उसे हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच, थाने में हाजिर होकर कोर्ट द्वारा तय शर्तों का पालन करना होगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह क्रम तब तक चलता रहेगा, जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती. हाई कोर्ट ने इन शर्तों के पालन की जिम्मेदारी भोपाल आयुक्त को सौंपी है.
बता दें कि भोपाल जिले के मिसरोद थाना क्षेत्र में रहने वाला फैज़ल उर्फ फैजान ने एक विशेष समाज को चिढ़ाने के लिए ‘पाकिस्तान जिन्दाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाए थे. जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने शांति भंग का मामला दर्जकर, 17 मई 2024 को जेल भेज दिया था. पुलिस की जांच में यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि फैजल पर 14 केस पहले से दर्ज हैं.
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पुलिस ने क्या लगाए आरोप?
‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ के नारे लगाने वाले आरोपी फैज़ल पर पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस का कहना है कि उसने यह नारे दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने के इरादे से लगाए थे. पुलिस ने कहा हमारे पास आरोपी के नारे लगाने के दौरान की वीडियो भी मौजूद है.