सुप्रीम कोर्ट; रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को कब्जे में लेने के लिए यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. यह याचिका मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.
बता दें, बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी. समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार ने रामपुर के मुर्तजा जूनियर हाईस्कूल की बिल्डिंग समेत पूरे परिसर को 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया था, जिसमें वार्षिक मालगुजारी 100 रुपये निर्धारित किया गया था.
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हालांकि, 2017 में सत्ता पलटने के बाद नवनिर्वाचित यूपी सरकार ने इस करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज निरस्त कर दी थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यूपी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था, जिसके बाद ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही है.