मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानते हुए विवाद की सुनवाई को आगे बढ़ाया था। इस फैसले के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि, मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 नवंबर 2024 को होगी।
क्या था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था और कहा था कि इस मामले को आगे सुना जाना चाहिए। इस फैसले को मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है।