कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या-रेप मामले में आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट होगा. इसको लेकर सीबीआई के कोर्ट से मंजूरी ले ली है. सीबीआई ने आरोपी संजय राय का नार्को टेस्ट करवाने को लेकर सियालदह कोर्ट में याचिका डाली थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नार्को टेस्ट कराने की मंजूरी दे दी है.
इसके पहले हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय राय आरोपों से साफ मुकर गया था. अब सीबीआई उसका नार्को टेस्ट करवाएगी. माना जा रहा है कि सीबीआई ने संजय राय का नार्को टेस्ट इसलिए भी करवाना चाहती है कि क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट में वह आरोपों से मुकर गया था. सीबीआई देखना चाहती है कि अब आरोपी संजय रॉय नार्को टेस्ट में पूछताछ के दौरान क्या जवाब देता है. जिसके बाद जांच एजेंसी दोनों टेस्ट के बयानों का मिलान करेगी. सीबीआई टीम संजय राय की आरोपों में संलिप्तता को लेकर आश्वस्त होना चाहती है.
क्यों होता है नार्को टेस्ट
जांच एजेंसियां जटिल केसों को सुलझाने के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लेती हैं. इस जांच के तहत जिस व्यक्ति से पूछताछ करनी होती है…उसको कुछ दवाएं दी जाती हैं. जिसके बाद उसकी स्थिति कुछ अचेत अवस्था जैसी हो जाती है. इस दौरान जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर छिपी हुई जानकारियां निकलवाने का प्रयास करती हैं. नार्को टेस्ट को नार्कोएनालिसिस टेस्ट भी कहा जाता है.
दांतों के निशान के लिया सैंपल
बता दें कि इस जांच से पहले सीबीआई टीम ने आरोपी संजय रॉय के दांतों के निशान भी लिए हैं. क्योंकि मृतक महिला डॉक्टर के शरीर पर दांतों से काटने के निशान मिले थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात उल्लेख किया गया है. सीबीआई उन पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले दांतों के निशानों को संजय रॉय के दांतों के निशानों से मिलाना चाहती है.