लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं, इस तरह वे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। इस याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ नियमित मामला दर्ज करते हुए उनकी कथित ब्रिटिश नागरिकता की CBI से जांच कराने की मांग की गई है।
एक विदेशी नागरिक भारतीय संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य – PIL
PIL में उनके रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव को रद्द करने की मांग की गई है, क्योंकि एक विदेशी नागरिक के तौर पर वे भारतीय संसद के सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं। इसमें कहा गया है कि अगर राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी, तो वे भारतीय नागरिक नहीं रहे और यदि उन्होंने 2003 या 2006 के बाद भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त की है, तो इसका प्रमाण नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना चाहिए था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (A) के अनुसार, एक विदेशी नागरिक भारतीय संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य है।
यूके सरकार के पास राहुल गांधी की ब्रिटिश राष्ट्रीयता के रिकॉर्ड हैं, दावा
ये PIL भाजपा कर्नाटक के सदस्य एस. विग्नेश द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें कनाडा के नागरिक वीएसएस सरमा द्वारा ईमेल के माध्यम से राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के संबंध में यूके सरकार द्वारा दी गई जानकारी मिली है। उस गोपनीय ईमेल में यूके सरकार ने संकेत दिया है कि उसके पास राहुल गांधी की ब्रिटिश राष्ट्रीयता के रिकॉर्ड हैं। लेकिन वो तब तक जानकारी नहीं दे सकती जब तक उन्हें राहुल गांधी से हस्ताक्षरित अधिकार पत्र नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा यूके सरकार का कथित ईमेल इस बात की पुष्टि करता है कि गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं।
जनहित याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और रिटर्निंग अधिकारी रायबरेली को राहुल गांधी का निर्वाचन प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें, कि BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
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