नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई को दो हफ्तों के लिए टाल दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की है।
सुनवाई के दौरान, आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। इससे पहले हुई सुनवाई में कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है और इसलिए उनके मामलों को किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
आज़म खान के खिलाफ अब तक 100 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। वहीं पिछले वर्ष 11 अक्टूबर को कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा था कि नाबालिग होने के पहलू पर रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जाएगा और इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
ट्रायल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके दो दिन बाद ही आजम खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को ठुकरा दिया था।
ये भी पढ़ें: एंटी करप्शन टीम ने अमेठी में SDM और कानपुर में ACP के पेशकार को रंगे हाथों घूस लेते दबोचा