जयपुर: राजस्थान में उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की बेंच ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी जावेद के वकील ने तर्क दिया कि NIA ने केवल कॉल डिटेल्स के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था और पुख्ता सबूतों के अभाव में उसे लंबे समय से जेल में रखा गया है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।
मोहम्मद जावेद पर थे रेकी कर मुख्य आरोपियों को सूचना देने का आरोप
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मोहम्मद जावेद हत्याकांड की साजिश में शामिल था और उसने मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल की दुकान में मौजूद होने की सूचना दी थी। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इससे पहले, पिछले वर्ष सितंबर में NIA कोर्ट ने इस प्रकरण में शामिल एक अन्य आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को भी जमानत दी थी।
टेलर कन्हैयालाल साहू की गला रेतकर हुई थी हत्या
28 जून, 2022 को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल साहू की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। कट्टरपंथियों ने इस निर्मम हत्या का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे देशभर में आक्रोश फैल गया था। मामले की जांच NIA ने की और मुख्य आरोपियों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद सहित अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि आतंकी घटना थी जिसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के दो आरोपी अब भी फरार हैं।
ये भी पढ़ें: बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिक भिड़े, सीमा विवाद को लेकर जमकर हुई गोलीबारी, कई की मौत