लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें देशविरोधी पोस्ट करने वालों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही, जो लोग सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करेंगे, उन्हें 8 लाख रुपये तक का विज्ञापन मिल सकेगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाना है। इसके तहत, सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसियों और फर्मों को भी विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इस पॉलिसी में एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए विज्ञापन भुगतान की श्रेणियां भी तय की गई हैं।
विज्ञापन के लिए श्रेणीवार भुगतान
इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी में एक्स, इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक और यूट्यूब को शामिल किया गया है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अकाउंट होल्डर्स, संचालकों और इन्फ्लुएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम: अधिकतम भुगतान की सीमा क्रमशः 5 लाख, 4 लाख, और 3 लाख रुपये प्रति माह।
यूट्यूब: वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए क्रमशः 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये प्रति माह।
राष्ट्रविरोधी कंटेंट पर सख्त कार्रवाई
वहीं, राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट करने वालों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इससे पहले, ऐसे मामलों में केवल आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार, पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील, या राष्ट्रविरोधी नहीं होना चाहिए। अब तक ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इस नई नीति के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
सूचना निदेशक शिशिर सिंह के अनुसार, यह नीति प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है, ताकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों पर सख्त नियंत्रण लगाया जा सके।