Varanasi News- ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग को फव्वारा कहने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव पर एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अपर जिला जज नवम की कोर्ट में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 2 सितंबर को फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप
बता दें, कि याचिका की सुनवाई के लिए वाराणसी की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों को तलब किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी और लगभग 2000 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हरिशंकर पांडेय का कहना है, कि इन दोनों नेताओं ने शिवलिंग को बार-बार फौव्वारा कहकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। इसके अलावा उनकी आस्था पर गहरी चोट पहुंचाते हुए वर्ग विशेष के लोगों ने उस स्थान पर गंदगी फैलाई और इतने दिनों तक उसे साफ-सुथरा भी नहीं रखा, इसलिए सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना आवश्यक है।
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श्रृंगार गौरी समेत कई मामलों पर नही हो सकी सुनवाई
वहीं, सुनवाई के दौरान ओवैसी की तरफ से एहतेशाम आब्दी और शाहनवाज परवेज ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जबकि अखिलेश यादव की तरफ से अनुज यादव ने बहस की है। एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने वजू खाने में मिले शिवलिंग जैसी संरचना को लेकर अखिलेश यादव और ओवैसी पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। वाराणसी के जिला जज न्यायालय में आज श्रृंगार गौरी के मुख्य मुकदमे सहित अन्य समेकित मुकदमों की भी सुनवाई होनी थी। हालांकि, जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई के लिए अगली तिथि निर्धारित होगी।