नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने को लेकर गृह मंत्रालय को आदेश देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी।
स्वामी के वकील सत्या सभरवाल ने याचिका दायर कर कहा है कि 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा था कि बैकओप्स लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था। तब राहुल गांधी उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे। याचिका में इस बात का उल्लेख है कि 10 अक्टूबर, 2005 और 31 अक्टूबर, 2006 में भरे गए सालाना आयकर रिटर्न में यह लिखा गया था कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है।
साथ ही याचिका में इस बात का भी उल्लेख है कि कंपनी ने खुद को भंग करने के लिए 17 फरवरी, 2009 को याचिका दाखिल की थी, जिसमें भी राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की बताई गई थी। स्वामी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 9 में इस बात का उल्लेख है कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह सकता।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 अप्रैल, 2019 को राहुल गांधी को इस मामले को लेकर पत्र लिखा था। जिसमें राहुल गांधी से दो हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण देने की बात कही गई थी। हालांकि 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन राहुल गांधी ने इस गृह मंत्रालय के पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया है।