आचार संहिता उल्लंघन मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, उनके विरुद्ध रामपुर की MP-MLA कोर्ट में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 28 अगस्त फैसले के लिए तारीख तय कर दी गई है।
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रिटर्निंग ऑफिसर ने दर्ज कराया था मुकदमा
बता दें, कि आजम खान पर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र रजा डिग्री कॉलेज पर वह अपने वाहन से वोट डालने पहुंचे थे, जोकि मतदान केंद्र से 200 मीटर दायरे के अंदर थी और 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी वाहन का आना वर्जित है। उसका उन्होंने उल्लंघन किया था। इसको लेकर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जोकि रामपुर की MP-MLA कोर्ट में विचारधीन है, जिसमें अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट 28 अगस्त को अपना फैसला सुना सकती है।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के मुताबिक, थाना गंज पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर एवं रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा 2019 में मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध धारा 171 एफ आईपीसी एवं 133 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था, कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन रजा डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र में आजम खान अपने वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे। 200 मीटर के दायरे के अंदर वाहनों का आना-जाना वर्जित है, बावजूद वो मतदान केंद्र अपने वाहन से गए थे। इस संबंध में तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में दोनों पक्षों के द्वारा बहस पूरी हो चुकी ह। सुनवाई पूरी होने के बाद 28 अगस्त को फैसला सुनाया जा सकता है।