मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटक लगा है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
यह भी पढ़ें- ज्ञानवापी मामले में अखिलेश-ओवैसी वाद में आज होगी सुनवाई, कथित शिवलिंग को बताया था फव्वारा
हिंदू पक्ष याचिका को मिली मंजूरी
मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली।
हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं हुईं थी दाखिल
बता दें, कि हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए मांग की थी कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। इससे पहले 6 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जन्म भूमि से जुड़े मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए थे और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी।
यह भी पढ़ें- अयोध्या: धन्नीपुर मस्जिद की भूमि पर महिला ने किया दावा, सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका
कुल 18 याचिकाओं को लेकर आया फैसला
आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से संबंधित कुल 18 याचिकाओं को लेकर फैसला आया है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव और 7 अन्य की तरफ से दाखिल सिविल वाद की पोषणीयता को लेकर याचिकाएं दायर हुई थीं। उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीपीसी के ऑर्डर 7, रूल 11 के तहत याचिकाएं दाखिल की थीं।