Prayagraj News- गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें, कि कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत गाजीपुर जिले की MP-MLA कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सजा को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया है।
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कृष्णानंद हत्याकांड से जुड़ा है मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा भी रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। बता दें, कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद्द करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। बता दें, कि इसके पहले अफजाल की अपील हाइकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश
बता दें, कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रद्द करते हुए फिर से सुनवाई के लिए हाइकोर्ट वापस भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 4 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। अफजाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था, कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुई गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं।