नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पर डाली गईं आपत्तिजनक पोस्ट्स को हटाने का आदेश दिया है। न्यायामूर्ति संजीव नरूला की बेंच ने एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) और गूगल को निर्देश जारी किया है कि वह अंजलि बिरला के खिलाफ डाली गईं सभी पोस्ट को अगले आदेश तक ब्लॉक करें।
अंजलि बिरला ने कहा कि उनके खिलाफ झूठा लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के चलके UPSC की परीक्षा पास की। उन्होंने हाई कोर्ट में डाली गई याचिका में कहा था कि सोशल मीडिया पर किए गए सभी दावे मिथ्या और मानहानि वाले हैं।
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया साइट्स पर फैलाया गया था कि अंजलि पेशे से मॉडल थीं, उन्होंने पहले ही प्रयास में अपने पिता ओम बिरला के प्रभाव के चलते UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अंजलि ने ऐसे सभी दावों को खारिज करके हुए कहा कि सोशल मीडिया पर की जा रही सभी पोस्ट एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। यह सब उनके पिता को छवि को धूमिल करने के लिए किया जा रहा है।
अंजलि बिरला ने याचिका में एक्स,गूगल और जॉन डोए को प्रतिवादी बनाया है। याचिका के माध्यम से ऐसी सभी पोस्ट हटाने की मांग की गई थी। याचिका में अंजलि ने 16 एक्स हैंडल की भी जिक्र किया था। जिसने पोस्ट हटाने की मांग की गई थी। जिसमें यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी अकाउंट का भी उल्लेख था।
यह भी पढ़ें: NEET मामले में दलीलें पूरी, SC ने फैसला रखा सुरक्षित, पेपर लीक के ठोस सबूतों के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं – CJI
याचिका में अंजलि ने कहा है कि वह सोशल मीडिया के दावों से अलग IAS नहीं बल्कि IRPS अफसर हैं। उन्होंने 2019 में UPSC की परीक्षा पास की थी और अप्रैल 2021 में IRPS ज्वाइन किया था। 2023 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है।