लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सशर्त जमानत देते हुए इस बात की मनाही की है, कि वो लखीमपुर खीरी नही जा सकेंगे। कोर्ट ने उनको लखनऊ में रहने की अनुमति दी है।
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पेशी की तारीखों पर 5 गवाहों के बयान होंगे दर्ज
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को इस मामले की सुनवाई में तेजी लाने को निर्देशित किया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर कम से कम पांच गवाहों के बयान दर्ज किए जाने चाहिए।
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25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। इस दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया और कहा, कि अब आशीष मिश्रा के पिता सांसद नहीं हैं, इसलिए जांच प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि पिता सांसद हों या नहीं, वे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बता दें, कि पहले की जमानत शर्तों के अनुसार आरोपी आशीष मिश्रा को दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति नहीं थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों में संशोधन किया है। कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा है, कि आशीष मिश्रा लखनऊ में ही रहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2023 को आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी।