दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में अपने वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है।
ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में दो आतंकी ढेर, सुबह डोडा में भी हुई थी मुठभेड़
वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांगी है इजाजत
दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और ED को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों के साथ हफ्ते में दो और अतिरिक्त मुलाकात की इजाजत मांगी है। अभी केजरीवाल नियमों के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ दो बार ही अपने वकीलों से मीटिंग कर सकते हैं। केजरीवाल का कहना है कि वो 30 से ज्यादा केस का सामना कर रहे हैं इसलिए केसों के बारे में चर्चा करने के लिए इन मुलाकातों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है।
केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी है चुनौती
गुरुवार को ED की ओर से वकील जोहेब हुसैन ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पहले ही जमानत दे दी है। बता दें कि 10 अप्रैल को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अपने वकील से ज्यादा समय तक मिलने देने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।