दिल्ली हाईकोर्ट से बुधवार को भी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ED की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अब अगली सुनवाई 15 जुलाई रखी है।
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ईडी की दलील का केजरीवाल ने किया विरोध
अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का जमानत देने का आदेश पूरी तरह से सही है। जज ने अपने विवेक का इस्तेमाल कर आदेश दिया है। इसके खिलाफ ED की याचिका में की गई टिप्पणी कोर्ट के प्रति असम्मान दर्शाती है।
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ ईडी अगले ही दिन हाईकोर्ट पहुंच गई, जिसपर हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। इस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सीबीआई ने भी किया गिरफ्तार
इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को इस मामले में नोटिस जारी किया और अगली तारीख 17 जुलाई तय की।